काम की खबर : गणेश उत्सव पर 19 मार्गों में मध्यम-भारी मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक, राजधानी के छह मार्गो पर हल्के मालवाहक प्रतिबंधित, देखिए पुलिस कमिश्नर का आदेश

Author: Navabharat News Group
UPDATED: Sun, 20 Sep 2026 05:09 PM
काम की खबर : गणेश उत्सव पर 19 मार्गों में मध्यम-भारी मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक, राजधानी के छह मार्गो पर हल्के मालवाहक प्रतिबंधित, देखिए पुलिस कमिश्नर का आदेश
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गणेशोत्सव पर उमड़ती भक्तों की भीड़ और यातायात के भारी दबाव को देखते हुए राजधानी में पुलिस कमिश्नर ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश और आवागमन पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध 27 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार, रिंग रोड-1 और रिंग रोड-2 की सीमा से शहर की ओर आने वाले 19 प्रवेश मार्गों पर मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।

इन 19 मार्गों पर मध्यम-भारी मालवाहक वाहनों की एंट्री बंद

तेलीबांधा थाना के सामने चौक
केनाल रोड प्रवेश मार्ग, रिंग रोड-1
महावीर नगर चौक, रिंग रोड-1
राजेंद्र नगर चौक, रिंग रोड-1
पचपेड़ीनाका चौक, रिंग रोड-1
संतोषीनगर चौक, रिंग रोड-1
भाठागांव चौक, रिंग रोड-1
कुशालपुर चौक, रिंग रोड-1
रायपुरा चौक, रिंग रोड-1
डीडी नगर प्रवेश मार्ग, रिंग रोड-1
अरिहंत नगर प्रवेश मार्ग, रिंग रोड-1
टाटीबंध चौक
हीरापुर टर्निंग, रिंग रोड-2
गोगांव तिराहा, रिंग रोड-2
गोंदवारा तिराहा, रिंग रोड-2
पाटीदार भवन के सामने तक भनपुरी
विधानसभा रोड, व्हीआईपी तिराहा
एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे, रिंग रोड-1 से
कचना रेलवे क्रॉसिंग

जानते चलेंं कि रायपुर शहर में विभिन्न गणेशोत्सव समितियों ने प्रतिमा और झांकी की स्थापना की है जिसे देखने के लिए रायपुर और आसपास के इलाकों के के दर्शनार्थी राजधानी आ रहे हैं। खासकर रात 8 बजे के बाद यातायात का भारी दबाव हो जाता है। इससे यातायात बाधित होता है और नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए यातायात नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश और आवागमन को सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है।

पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी एक अन्य आदेश में तेलघानीनाका और स्टेशन क्षेत्र में पिकअप, टाटा एस, ऑटो ट्रेलर सहित सभी प्रकार के हल्के मालवाहक वाहनों के आवागमन और प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इन वाहनों के लिए पहले शाम 5 बजे से रात 7 बजे तक प्रतिबंध था, जिसे गणेशोत्सव को देखते हुए 27 सितंबर तक बढ़ाकर शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक कर दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि गणेशोत्सव के बाद 28 सितंबर 2026 से संबंधित क्षेत्रों में वाहनों के लिए पहले से लागू प्रतिबंधित आदेश यथावत प्रभावशील रहेगा।

 

यह प्रतिबंध इन 6 मार्गों पर लागू रहेगा—

अग्रसेन चौक से भैंसथान मार्ग-तेलघानीनाका चौक
राठौर चौक से तेलघानीनाका चौक
फाफाडीह चौक-स्टेशन चौक-तेलघानीनाका चौक
चुनाभट्ठी से गुढ़ियारी अंडरब्रिज-नर्मदापारा होकर स्टेशन चौक निकास गेट
कर्मा चौक रामनगर से रामनगर ब्रिज एवं अंडरब्रिज होकर तेलघानीनाका चौक
नहरपारा संजय गांधी चौक से स्टेशन गुरुद्वारा की ओर

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