प्रधान प्रत्याशी की हत्या के मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा

Author: Nandkishoryadav
UPDATED: Tue, 07 Jun 2022 02:52 PM
प्रधान प्रत्याशी की हत्या के मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा

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प्रतापगढ़. जिला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत नें प्रधान प्रत्याशी की हत्या के मामले में छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला अप्रैल 1995 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी कृपा शंकर ने अंतू थाना में सात अप्रैल 1995 को दर्ज कराई शिकायत में बताया था कि उनका भतीजा सुरेश नारायण प्रधान पद का प्रत्याशी था।

घटना के दिन सुबह नौ बजे दूसरे प्रत्याशी हरिवंश तिवारी मतदाताओं से मतपत्र लेकर उस पर मुहर लगा रहे थे, उनके भतीजे सुरेश ने इसका विरोध किया तो हरिवंश और उनके साथी सुरेश को एक कमरे में ले गए और वहां उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

न्यायाधीश ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्य के आधार पर हरिवंश तिवारी, अनूप उर्फ उमेश, ओम प्रकाश उर्फ नन्हे, राजेश कुमार उर्फ लल्लू, अनंत कुमार तिवारी तथा कमलेश कुमार पाण्डेय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सभी पर 24-24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

By Nandkishoryadav