नाबालिग दलित लड़की के धर्म परिवर्तन मामले में अदालत में बयान दर्ज

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Wed, 02 Jul 2025 08:58 PM
नाबालिग दलित लड़की के धर्म परिवर्तन मामले में अदालत में बयान दर्ज
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प्रयागराज. संगम नगरी से एक नाबालिग दलित लड़की को बहला-फुसला कर केरल ले जाकर कथित रूप से उसका धर्म परिवर्तन कराने और उसे आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के प्रयास के मामले में पीड़ित लड़की का बुधवार को अदालत में बयान दर्ज किया गया.

डीसीपी (गंगा नगर) कुलदीप सिंह गुनावत ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि पीड़िता का आज अदालत में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किया गया. वहीं इस मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम संभावित स्थानों पर दबिश दे रही हैं. उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस की तीन टीम का गठन किया गया है जो विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही हैं.

गुनावत ने बताया कि आठ मई, 2025 को लिलहट गांव फूलपुर से लापता नाबालिग दलित लड़की की मां ने 26 जून को फूलपुर थाने में तहरीर दी थी कि 19 वर्षीय दरकशा बानो उनकी 15 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर ले गई. जिले के गंगा नगर में फूलपुर से एक दलित नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर केरल ले जाने और वहां उसका धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसे आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के प्रयास के बाद लड़की के वहां से भागने के बाद इस मामले का 30 जून को खुलासा हुआ.

गुनावत ने बताया कि पीड़िता की बेटी को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से केरल ले जाया गया था जहां धर्म परिवर्तन कर उसको जेहादी आतंकी के रूप में तैयार किये जाने की तैयारी थी. उन्होंने बताया कि केरल में लड़की का धर्म परिवर्तन कराने के बाद जब उसे जिहादी गतिविधि में शामिल होने के लिए दबाव बनाया गया, तो लड़की किसी तरह भागकर केरल के त्रिशूर रेलवे स्टेशन पर पहुंची जहां स्थानीय पुलिस की मदद से उसने अपनी मां से संपर्क किया. पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद कैफ और दरकशा बानो को 30 जून को ही गिरफ्तार कर लिया था जिन्हें अदालत ने जेल भेज दिया.

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