इलैयाराजा के कॉपीराइट मामले को मुंबई उच्च न्यायालय से मद्रास स्थानांतरित करने संबंधी याचिका खारिज

Author: navabharat digital
UPDATED: Mon, 28 Jul 2025 03:03 PM
इलैयाराजा के कॉपीराइट मामले को मुंबई उच्च न्यायालय से मद्रास स्थानांतरित करने संबंधी याचिका खारिज
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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने संगीतकार इलैयाराजा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी 500 से अधिक रचनाओं से संबंधित कॉपीराइट मामले को मुंबई उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया था।

प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ संगीतकार की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की इस दलील से सहमत नहीं हुई कि कॉपीराइट से संबंधित उनके मामले को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

‘सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट’ कंपनी की ओर से पेश वकील ने सुनवाई की शुरूआत में पीठ से कहा कि कंपनी ने मुंबई उच्च न्यायालय में तब मामला दायर किया था जब मद्रास उच्च न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं था।
इसके बाद पीठ ने कहा, ‘‘याचिका खारिज की जाती है।’’

यह कानूनी मामला वर्ष 2022 में तब शुरू हुआ था जब ‘सोनी म्यूज़कि एंटरटेनमेंट इंडिया’ कंपनी ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया था। सोनी ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह इलैयाराजा म्यूज़कि एन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (आईएमएमपीएल) को उनकी 536 संगीत रचनाओं के उपयोग से रोकने के लिए आदेश दें।

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