गुरुग्राम हिट एंड रन केस: क्लब में रातभर पार्टी के बाद महिला बाइक राइडर का पीछा, कार से टक्कर मारने का आरोप

Gurugram Hit and Run Case: गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर सिया को कार से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में कार में दो अन्य युवकों के मौजूद होने की जानकारी सामने आई है।

गुरुग्राम के चर्चित हिट एंड रन मामले में पुलिस जांच के दौरान कई नई जानकारियां सामने आई हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, घटना से पहले आरोपी रातभर गुरुग्राम के एक क्लब में पार्टी कर रहे थे। रविवार सुबह वापस लौटते समय उनकी नजर बाइक सवार महिलाओं के एक समूह पर पड़ी। आरोप है कि इसके बाद महिला बाइक राइडर पर कमेंट किया गया और उसका पीछा शुरू कर दिया गया।

मामला गोल्फ कोर्स रोड का है, जहां महिला बाइक राइडर शिवानी चौहान उर्फ सिया को कार से टक्कर मारे जाने का आरोप है। घटना के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

रातभर क्लब में पार्टी करने की बात सामने आई

पुलिस पूछताछ से जुड़ी जानकारी के अनुसार, आरोपी कल्याण बैंसला, लवनिश और उनके दो अन्य साथी शनिवार रात गुरुग्राम आए थे। कल्याण ने पार्टी के लिए अपने एक परिचित से कार मांगी थी। चारों एमजी रोड स्थित एक क्लब में गए और रातभर वहां पार्टी करने के बाद रविवार सुबह फरीदाबाद के लिए निकले।

रिपोर्ट के अनुसार, गोल्फ कोर्स रोड पहुंचने के बाद कार सवार युवकों की नजर बाइक सवारों के समूह पर पड़ी। आरोप है कि महिला बाइक राइडर पर कमेंट करने के बाद कार से उसका पीछा किया गया और बाद में बाइक को टक्कर मार दी गई।

कार में दो अन्य युवक भी थे

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि घटना के समय कार में कल्याण और लवनिश के अलावा दो अन्य युवक भी मौजूद थे। दोनों युवकों को बिहार का रहने वाला बताया गया है। पुलिस को उनके नाम बताए जाने की जानकारी है, लेकिन मामले की जांच को देखते हुए उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

पुलिस अब इन दोनों युवकों की भूमिका की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना में उनकी क्या भूमिका थी।

आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर कराया गया सीन रिक्रिएशन

राजस्थान के दौसा के पास से गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को गुरुग्राम लाने के बाद पुलिस ने मामले की जांच के तहत उन्हें गोल्फ कोर्स रोड पर ले जाकर घटनाक्रम का सीन रिक्रिएट कराया।

पुलिस आरोपियों को उन स्थानों पर भी लेकर गई, जहां महिला पर कथित तौर पर कमेंट किया गया, उसका पीछा किया गया और घटना के बाद कार लेकर भागने की बात सामने आई।

दोनों आरोपी दो दिन की पुलिस रिमांड पर

गिरफ्तार किए गए कल्याण बैंसला और लवनिश को बुधवार दोपहर जिला अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

रिमांड के दौरान पुलिस उनसे घटना के पूरे घटनाक्रम और कार में मौजूद अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है।

सोशल मीडिया वीडियो के बाद दर्ज हुई FIR

महिला बाइक राइडर सिया ने घटना का वीडियो बनाया था और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। सोमवार को वीडियो वायरल होने के बाद सेक्टर-56 थाना पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की

इसके बाद पुलिस ने मंगलवार को सिया के दिल्ली स्थित घर पहुंचकर उनका बयान दर्ज किया। बाद में उन्हें गुरुग्राम लाकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया गया और मेडिकल भी कराया गया।

किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया?

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 और 78 भी जोड़ी है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार धारा 109 को हत्या के प्रयास और धारा 78 को स्टॉकिंग से संबंधित आरोपों के तहत बताया गया है।

जांच के लिए SIT गठित

मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है। टीम की अगुवाई एसीपी सीएडब्ल्यू सुशीला देवी कर रही हैं। इसमें सेक्टर-56 थाना एसएचओ, सीआईए सोहना इंचार्ज और अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हैं।

अब तक क्या-क्या हुआ?

  • 13 सितंबर: गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने की घटना सामने आई।
  • वीडियो वायरल: पीड़िता द्वारा बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
  • FIR दर्ज: सेक्टर-56 थाना पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया।
  • गिरफ्तारी: पुलिस ने कल्याण बैंसला और लवनिश को राजस्थान के दौसा के पास से गिरफ्तार किया।
  • कार जब्त: घटना में इस्तेमाल कार पुलिस ने जब्त की।
  • सीन रिक्रिएशन: आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर घटनाक्रम दोहराया गया।
  • पुलिस रिमांड: अदालत ने दोनों आरोपियों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा।
  • आगे की जांच: कार में मौजूद बताए गए दो अन्य युवकों की भूमिका की जांच जारी है।

नोट: इस मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगी। ऊपर दी गई जानकारी उपलब्ध समाचार स्रोत में पुलिस जांच और रिपोर्ट किए गए घटनाक्रम पर आधारित है।

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