चुनाव आयोग ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण के फॉर्म-6 से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा हटाने का फैसला किया है, जहां एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इन राज्यों में नए मतदाताओं को केवल निर्धारित वैधानिक फॉर्म-6 ही भरना होगा। यह बदलाव आयोग की 26 सितंबर को हुई पूर्ण बैठक के बाद किया गया है। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी शामिल थे। आयोग ने स्पष्ट किया था कि फॉर्म-6 के साथ जुड़ी अतिरिक्त घोषणा केवल एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ही लागू रहेगी।
बड़ा फैसला: चुनाव आयोग ने एसआईआर पूरा होने वाले राज्यों में फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा बाहर, क्यों हुआ निर्णय?
Author: Nandkishoryadav
UPDATED: Wed, 30 Sep 2026 12:18 PM
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