दिवाली बोनस: 11.40 लाख रेलवे कर्मचारियों को मोदी सरकार का दीपावली उपहार! मिलेगा 78 दिन का बोनस, दिव्यांगों को अब जन्म से पेंशन, मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले

Author: Navabharat News Group
UPDATED: Wed, 14 Oct 2026 05:55 PM
दिवाली बोनस: 11.40 लाख रेलवे कर्मचारियों को मोदी सरकार का दीपावली उपहार! मिलेगा 78 दिन का बोनस, दिव्यांगों को अब जन्म से पेंशन, मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले
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पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 11.40 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का दिवाली बोनस (78 days Diwali bonus to railway employees) देने पर मुहर लगी। दीवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को ये बोनस दिया जाएगा। इसके लिए मोदी सरकार ने 2009 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

वहीं अब दिव्यांगों को जन्म से ही पेंशन मिलेगा। मौदी कैबिनेट ने दिव्यांग पेंशन के नियमों में भी बदलाव (Disability Pension Rules Changes) किया है। अब पेंशन के लिए 80% की जगह 40% दिव्यांगता जरूरी होगी और पात्रता जन्म से लागू होगी। पहले 18 साल की उम्र से दिया जाता था। 78 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को मंजूरी दे दी है।

मोदी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने आज तीन बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमें से पहला फैसला रेलवे के लगभग 11.40 लाख कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का है। दूसरा फैसला देश के सामाजिक सुरक्षा दायरे (सोशल सिक्योरिटी नेट) को 2031 तक बढ़ाने और उसका विस्तार करने का है, जिसके लिए 53,428 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। जबकि तीसरा फैसला दिव्यांगों के लिए लिया गया है। दिव्यागों का पहले 80 फीसदी थ्रेशोल्ड था अब उसको आधा करके 40 फीसदी पर ही दिया जाएगा। अब जन्म से ही अब दिव्यांगों को पेंशन दिया जाएगा. पहले 18 साल की उम्र से दिया जाता था।

1. रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे के करीब 11 लाख 40 हजार पात्र कर्मचारियों को 78 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) दिया जाएगा। इस पर करीब ₹2,009 करोड़ खर्च होंगे। वैष्णव ने कहा कि रेलवे कर्मचारी दिन-रात काम करते हैं। जब लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं, तब भी कर्मचारी रेलवे ट्रैक, इंजन और वर्कशॉप में ड्यूटी करते हैं। उनकी मेहनत को देखते हुए बोनस देने का फैसला किया गया है।

2. दिव्यांग पेंशन के नियम बदले

मौदी कैबिनेट ने दिव्यांग पेंशन के नियमों में भी बदलाव (Disability Pension Rules Changes) किया है। अब पेंशन के लिए 80% की जगह 40% दिव्यांगता जरूरी होगी और पात्रता जन्म से लागू होगी। यानी अब 40 फीसदी विकलांगता वाले व्यक्ति भी पेंशन के हकदार होंगे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब विकलांग व्यक्तियों को जन्म से ही पेंशन योजना के तहत कवर किया जाएगा। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत अब 0 से 79 साल की उम्र के लाभार्थियों को ₹375 और 80 साल या उससे ज्यादा उम्र वालों को ₹625 की सहायता मिलेगी।

 

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