छत्तीसगढ़ में आज एक बड़ा न्यायिक फैसला सामने आया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट प्रदेश के 12 हजार शिक्षकों की भर्ती का आरक्षण रोस्टर रद्द कर दिया है। आपको बता दें 60 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण के खिलाफ याचिका मंजूर कर ली गई है।
हाईकोर्ट ने 2023 में जारी भर्ती विज्ञापन रद्द कर दिया है। इस भर्ती में 29 नवंबर 2012 की आरक्षण अधिसूचना और उसके आधार पर बनाए गए मॉडल रोस्टर को लागू किया गया था। हाईकोर्ट के जज हाईकोर्ट ने 2023 में जारी भर्ती विज्ञापन रद्द कर दिया है। जानते चलें कि इस भर्ती में 29 नवंबर 2012 की आरक्षण अधिसूचना और उसके आधार पर बनाए गए मॉडल रोस्टर को लागू किया गया था। जस्टिस एके प्रसाद ने प्रदेश में 12,489 शिक्षकों की भर्ती के आरक्षण रोस्टर पर अहम फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह रद्द नहीं होगी। साथ ही पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों को भी तुरंत नहीं हटाया जाएगा। इसके अलावा इन शिक्षकों की नियुक्ति और आगे होने वाले प्रमोशन को लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के नतीजे के बाद होगा। आपको बता दें कि राज्य शासन ने 4 मई 2023 को सहायक शिक्षक, शिक्षक और लैक्चरर के पदों पर भर्ती के लिए व्यापमं के जरिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें सरगुजा और बस्तर संभाग समेत कई जिलों के लिए आरक्षण रोस्टर बनाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने इस रोस्टर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।