भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है : अभिेषेक बनर्जी

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Sun, 20 Mar 2022 08:46 PM
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कोलकाता. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने रविवार को कहा कि केंद्र की भाजपा-नीत सरकार पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनावों में मिली हार को पचा नहीं सकी है और अपने राजनीतिक हितों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का इस्तेमाल कर रही है.

अभिषेक तथा उनकी पत्नी रुजिरा पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाला से संबंधित धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होने के लिए दिल्ली रवाना हुए. एक विश्वस्त सूत्र ने यह जानकारी दी.
अभिषेक बनर्जी ने यहां हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘जैसा कि मैंने नवम्बर 2020 में एक जनसभा में कहा था कि यदि कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ 10 पैसे की भी अनियमितता का आरोप साबित कर देगा, तो मैं खुद आगे आकर लोगों के सामने फांसी लगा लूंगा. मेरे पीछे ईडी और सीबीआई को लगाने की जरूरत नहीं है.’’

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने दावा किया, ‘‘भाजपा अपने फायदे के लिये सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है. दरअसल, भाजपा विधानसभा चुनावों में पैसे और बाहुबल का इस्तेमाल करके भी हार चुकी है और वह हार को पचा नहीं पा रही है.’’ किसी का नाम लिये बिना उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों ने कभी उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने तौलिये में लपेटकर रुपये लिये और अब वही नेता राज्य भाजपा के शीर्ष नेता बने बैठे हैं. उन्होंने कहा कि यही कारण है कि केंद्रीय एजेंसियों की निष्पक्षता सवालों के घेरे में आती है.

पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक ने कहा, ‘‘मुझे ईडी ने कल तलब किया है. मुझे न्यायिक प्रणाली में भरोसा है. हम (टीएमसी) घुटने नहीं टेकेंगे.’’ सूत्र ने बताया कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी दोनों को 21 और 22 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी में पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों के समक्ष पेश होना है.

बनर्जी और उनकी पत्नी ने पहले ईडी द्वारा दिल्ली तलब किए जाने के खिलाफ अदालत का रुख किया था. याचिका में कहा गया था कि दोनों पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, इसलिए एजेंसी द्वारा उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में पेश होने के लिए नहीं बुलाया जाए.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को उनकी याचिका खारिज कर दी थी. ईडी के अधिकारियों ने अभिषेक बनर्जी से इसी मामले में पिछले साल सितंबर में आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी.

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