पंचायत चुनाव: बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती के खिलाफ याचिका पर उच्चतम न्यायालय करेगा सुनवाई

Author: Nandkishoryadav
UPDATED: Mon, 19 Jun 2023 12:47 PM
पंचायत चुनाव: बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती के खिलाफ याचिका पर उच्चतम न्यायालय करेगा सुनवाई
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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने के लिए सहमती जताई, जिसमें राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को पंचायत चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की मांग करने और तैनात करने का निर्देश दिया गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सोमवार को इस मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पेश अरोड़ा ने बताया कि आदेश के खिलाफ अपील गत शुक्रवार को दायर की गयी थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई।

उच्च न्यायालय ने 15 जून को आयोग को निर्देश दिया था कि पंचायत चुनाव के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए 48 घंटे के अंदर मांग की जाए और उनकी तैनाती की जाए। अदालत ने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों को तैनात करने के लिए 13 जून को उसके द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद से अब तक कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया गया है।

उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि राज्य के उन सभी जिलों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की जाए जहां आठ जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान ंिहसा भड़क गयी थी।

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