सरगुजा. सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर CMO सस्पेंड आदेश जारी हो गया है. आदेश के अनुसार – नगर पंचायत कुसमी में शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संचालन में रूचि नहीं लेने एवं कार्य में लापरवाही बरतने के कारण राज्य शासन एतद्द्वारा एस.के.दुबे, प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को छत्तीसगढ़ राज्य नगरपालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम 2017 के नियम 33 के प्रावधान अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। दुबे का निलंबन अवधि में मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर नियत किया जाता है, तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
सरगुजा: नगर पंचायत के कार्य में लापरवाही बरतने पर CMO का निलंबित आदेश जारी
Author: Nandkishoryadav
UPDATED: Wed, 04 May 2022 03:22 PM
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