अदालत ने यमुना तट पर छठ पूजा की अनुमति देने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया

Author: Nandkishoryadav
UPDATED: Wed, 08 Nov 2023 03:24 PM
अदालत ने यमुना तट पर छठ पूजा की अनुमति देने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया
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नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां यमुना नदी के तट पर छठ पूजा की अनुमति देने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने से बुधवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि प्रतिबंध यमुना में प्रदूषण को रोकने के लिए है। चूंकि अदालत याचिका खारिज करने के पक्ष में थी, याचिकाकर्ता ने इसे वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

छठ पूजा संघर्ष समिति और पूर्वांचल जागृति मंच ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के 29 अक्टूबर, 2021 के आदेश को रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध किया, जिसके द्वारा प्राधिकारियों ने यहां यमुना के तट पर छठ पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

वकील विजय शंकर दुबे के माध्यम से दायर याचिका में प्राधिकारियों को विभिन्न घाटों के साथ ही यमुना नदी के तट पर छठ पूजा के आयोजन की अनुमति देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। दिल्ली सरकार के वकील ने भी याचिका का विरोध किया। याचिका में कहा गया था कि अधिसूचना से दिल्ली में छठ पूजा करने वाले 30-40 लाख श्रद्धालु प्रभावित हुए हैं।

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