आबकारी नीति मामले में सिसोदिया, 3 अन्य आरोपियों को दस्तावेज की प्रतियां दे सीबीआई: अदालत

नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को आबकारी नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और तीन अन्य आरोपियों को आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र सहित दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने को कहा. अन्य तीन आरोपी हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू गोरंटला, शराब कारोबारी अमनदीप सिंह ढल और एक अन्य व्यक्ति अर्जुन पांडे हैं.

विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके समक्ष पेश किए जाने पर यह निर्देश दिया. अदालत ने 27 मई को मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल एक पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद उन्हें समन जारी किया था. अदालत ने इस मामले में आगे की सुनवाई छह जुलाई को निर्धारित की है.

सिसोदिया (51) को सीबीआई ने 26 फरवरी को अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने पिछले साल 25 नवंबर को सात आरोपियों के खिलाफ इस मामले में अपना पहला आरोप पत्र दाखिल किया था. अदालत ने 15 दिसंबर को आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया था. उसने 25 अप्रैल को सिसोदिया, गोरंटला, ढल और पांडे के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था.

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