तलाक मामला: अदालत ने उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी को साथ बैठकर विवाद सुलझाने का दिया निर्देश

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Wed, 16 Apr 2025 08:46 PM
तलाक मामला: अदालत ने उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी को साथ बैठकर विवाद सुलझाने का दिया निर्देश
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नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला को निर्देश दिया है कि वे साथ बैठकर अपने वैवाहिक विवादों को सुलझाने का प्रयास करें. शीर्ष अदालत नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता द्वारा तलाक के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ को सूचित किया गया कि दंपति के मामले में मध्यस्थता प्रक्रिया विफल हो गई है.

पीठ ने 15 अप्रैल के अपने आदेश में कहा, ”हालांकि, इस मामले में मध्यस्थता विफल हो गई है, लेकिन विशुद्ध रूप से एक और मौका देने के लिए, पक्षों को एक साथ बैठना चाहिए तथा अपने विवादों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए. ये प्रयास तीन सप्ताह के भीतर किए जाने चाहिए.” शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई सात मई के लिए तय की. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर, 2023 को उमर की तलाक की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनकी अपील में कोई दम नहीं है और 2016 के कुटुम्ब अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसने उमर के पक्ष में फैसला देने से इनकार कर दिया था.

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