गुजरात की कंपनी ने भिवंडी के कपड़ा निर्माता से 11.88 लाख रुपये की ठगी की, प्राथमिकी दर्ज

ठाणे: महाराष्ट्र में ठाणे जिले के एक कपड़ा निर्माता से 11.88 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में गुजरात स्थित एक कपड़ा कंपनी के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष अप्रैल और मई में हुए अपराध के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अधिकारी ने बताया, “भिवंडी में ग्रे क्लॉथ (अप्रसंस्कृत कपड़ा) बनाने वाले शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसने 13 अप्रैल से सात मई के बीच सूरत की एक कपड़ा कंपनी को 11.88 लाख रुपये कीमत के कपड़े की आपूर्ति की थी। हालांकि, कंपनी का मालिक भुगतान करने से बचता रहा और बाद में उसने राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया।” उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है और लेनदेन की पुष्टि के प्रयास जारी हैं।

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