इंजीनियर रशीद की जमानत अर्जी पर उच्च न्यायालय ने NIA का रुख पूछा

नयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आतंकवादके वित्तपोषण के एक मामले में बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर एनआईए का रुख पूछा. न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने 21 मार्च को सांसद को जमानत देने से इनकार करने के एक निचली अदालत के आदेश खिलाफ उनकी अपील पर नोटिस जारी किया.

पीठ ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से रशीद की, मामले में आरोप तय किए जाने को चुनौती देने वाली एक अलग याचिका पर भी जवाब देने को कहा. उसने स्पष्ट किया कि एनआईए का जवाब केवल आरोपों के खिलाफ चुनौती देने में लगभग 1,100 दिनों की देरी के सवाल के संबंध में दायर किया जाएगा. अदालत ने दोनों मामलों की सुनवाई 29 जुलाई को करना तय किया. रशीद को 2017 के आतंकवाद वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में रखा गया है.

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