राजधानी रायपुर के किसी वाहन चालक को लगता है कि उसका चालान गलत तरीके से कट गया है या कैमरे व तकनीकी त्रुटि के कारण अनुचित जुर्माना लगाया गया है, तो अब उसे अपनी बात रखने और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा।
जी हां, पुलिस कमिश्नरेट ने ऐसे मामलों के त्वरित और निष्पक्ष समाधान के लिए 45 दिनों की समय सीमा तय करते हुए वाहन मालिक को अपनी बात रखने का अवसर दिया है। यातायात पुलिस के अनुसार अक्सर वाहन चालकों की ओर से नंबर प्लेट की गलत पहचान, तकनीकी खामियों या मौके पर उपस्थित न होने के बावजूद चालान जारी होने जैसी आपत्तियां सामने आती रही हैं। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए व्यवस्था की गई है कि चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर वाहन स्वामी अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
हालांकि निर्धारित समयसीमा के भीतर प्राप्त होने वाली प्रत्येक आपत्ति की तकनीकी और जमीनी स्तर पर जांच की जाएगी। यदि जांच में शिकायत सही पाई जाती है, तो नियमानुसार संबंधित चालान को निरस्त या संशोधित करने की तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
ई-चालान से जुड़ी आपत्तियों की निष्पक्ष जांच और समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने उच्च स्तर पर जिम्मेदारी तय की है। इसके तहत अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) को अधिकृत शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) नियुक्त किया गया है। वाहन चालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपत्ति दर्ज कराने के लिए दोहरे विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। डिजिटल माध्यम से शिकायत करने के इच्छुक नागरिक केंद्र सरकार के ‘नेक्स्टजेन ई-चालान’ (NextGen e-Challan) पोर्टल का उपयोग कर घर बैठे अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वहीं जो लोग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवेदन देना चाहते हैं, वे कालीबाड़ी चौक स्थित यातायात मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। नागरिक दूरभाष नंबर 0771-4247108 अथवा मोबाइल नंबर 9479299814 पर संपर्क साध सकते हैं।