शीर्ष अदालत का डिजिटल मंच पर अमिताभ अभिनीत ‘झुंड’ के प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार

नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने अमिताभ बच्चन अभिनीत हिंदी फिल्म ‘झुंड’ का प्रसारण ‘ओवर द टॉप’ (ओटीटी) यानी डिजिटल मंच पर रोकने से बृहस्पतिवार को मना कर दिया. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि पांच मई 2022 का शीर्ष अदालत का आदेश जारी रहेगा. पीठ ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह गर्मी की छुट्टी के बाद तत्काल हैदराबाद के फिल्मकार नंदी चिन्नी कुमार की पुनरीक्षण याचिका पर विचार करे, जिन्होंने कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाया है.

पीठ ने कहा, ‘‘निचली अदालत ने पक्षकारों के बीच फिल्म ‘झुंड’ के अधिकारों के संबंध में एक समझौता आदेश पारित किया था. प्रतिवादी संख्या एक (नंदी) ने इस आधार पर आदेश को चुनौती दी थी कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई थी. उन्होंने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था. निचली अदालत ने समझौता आदेश को वापस लेने के आवेदन को भी खारिज कर दिया … प्रतिवादी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका में, उच्च न्यायालय ने यथास्थिति का आदेश दिया, और इस अदालत ने पांच मई 2022 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी.’’

इस पीठ में न्यायमूर्ति बीआर गवई और ए एस बोपन्ना भी हैं. उसने कहा, ‘‘ प्रतिवादी संख्या 1 (नंदी) ने व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया कि उच्च न्यायालय के यथास्थिति के अंतरिम आदेश को जारी रखा जाना चाहिए और विकल्प के तहत, उपग्रह अधिकारों को जारी करने पर रोक लगनी चाहिए अन्यथा उन्हें अपूरणीय क्षति होगी. मामले के तथ्यों की जांच करने के बाद, हमारा विचार है कि पांच मई के आदेश को पुनरीक्षण याचिका के निपटारे तक जारी रखना चाहिए.’’ शीर्ष अदालत ने पांच मई को तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाकर फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ कर दिया था. उच्च न्यायालय ने ओटीटी मंच पर इसके प्रदर्शन को प्रतिबंधित कर दिया था.

शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के ओटीटी यानी डिजिटल मंच पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ निर्माता टी-सीरीजÞ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. यह फिल्म चार मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी. फिल्म में अमिताभ बच्चन ने विजय बरसे का किरदार निभाया है, जिन्होंने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को फुटबॉल टीम बनाने के लिए प्रेरित किया था.

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