शबरिमला ध्वज स्तंभ जांच में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी का बयान दर्ज

Author: navabharat digital
UPDATED: Mon, 23 Feb 2026 04:12 PM
शबरिमला ध्वज स्तंभ जांच में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी का बयान दर्ज
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तिरुवनंतपुरम: शबरिमला मंदिर में 2017 में एक नए ध्वज स्तंभ की स्थापना के संबंध में सोने और धन के कथित दुरुपयोग की जांच कर रहे सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (वीएसीबी) ने यहां केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी का बयान दर्ज किया। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। गोपी उन 27 लोगों में शामिल थे जिन्होंने 2017 में मंदिर के ध्वज स्तंभ के लिए सोना और धन दान किया था।

वीएसीबी सूत्रों ने बताया कि प्रायोजकों द्वारा दान किए गए सोने की मात्रा का आकलन करने के लिए रविवार को तिरुवनंतपुरम में गोपी का बयान दर्ज किया गया था। सोना दान करने वालों में फिल्म जगत की अन्य हस्तियां भी शामिल थीं। इससे पहले, वीएसीबी ने फिल्म निर्माता शाजी कैलाश, अभिनेता-लेखक रेंजी पणिक्कर और निर्माता सुरेश कुमार के बयान दर्ज किए थे।

अभिनेता मोहनलाल का बयान भी जल्द ही दर्ज किया जाएगा। वीएसीबी सूत्रों ने बताया कि अब तक लगभग 20 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और शेष दानदाता अपनी सुविधानुसार तारीखों पर अपने बयान दर्ज कराएंगे। केरल उच्च न्यायालय ने नौ फरवरी को वीएसीबी को जांच पूरी करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन का समय दिया था।

त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय में दायर रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त 2016 में यह निर्णय लिया गया था कि नए ध्वज स्तंभ की स्थापना का पूरा खर्च हैदराबाद स्थित फीनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वहन किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि देवस्वओम के मुख्य इंजीनियर द्वारा प्रस्तुत 3.20 करोड़ रुपये के अनुमान को बोर्ड ने 23 सितंबर, 2016 को मंजूरी दे दी थी।

रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 22 मार्च, 2017 को सीमा शुल्क विभाग से 9.161 किलोग्राम सोना खरीदा गया था और इस परियोजना के लिए श्रद्धालुओं द्वारा 412 ग्राम सोना दान किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा, ”इस प्रकार, सीमा शुल्क खरीद और दान सहित उपलब्ध सोने की कुल मात्रा 9,573.010 ग्राम थी, जबकि ध्वज स्तंभ के लिए उपयोग की गई मात्रा 9,340.200 ग्राम दर्ज की गई थी।” अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच पूरी होने और रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद केरल उच्च न्यायालय के निर्देश पर मामला दर्ज किया जाएगा।

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