सिख विरोधी दंगे: अदालत ने सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला 22 जनवरी तक सुरक्षित रखा

Author: navabharat digital
UPDATED: Mon, 22 Dec 2025 01:40 PM
सिख विरोधी दंगे: अदालत ने सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला 22 जनवरी तक सुरक्षित रखा
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नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार आरोपी हैं। विशेष न्यायाधीश दिग विनय ंिसह ने मामले में अंतिम दलीलें पूरी होने के बाद 22 जनवरी के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया।

कुमार को भारी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। फरवरी 2015 में एक विशेष जांच दल ने दिल्ली के जनकपुरी और विकासपुरी में दंगों के दौरान हुई हिंसा की शिकायतों के आधार पर कुमार के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की थीं। पहली प्राथमिकी जनकपुरी में हुई हिंसा के संबंध में दर्ज की गई थी, जहां एक नवंबर 1984 को सोहन ंिसह और उनके दामाद अवतार ंिसह की हत्या कर दी गई थी। दूसरी प्राथमिकी गुरचरण ंिसह के मामले में दर्ज की गई थी, जिन्हें कथित तौर पर दो नवंबर 1984 को विकासपुरी में जला दिया गया था।

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