ईडी ने मेंगलुरु के कारोबारी की करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की

Author: Nandkishoryadav
UPDATED: Fri, 01 Apr 2022 02:25 PM
ईडी ने मेंगलुरु के कारोबारी की करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की

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मेंगलुरु. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेंगलुरु के अत्तावुर में शहर के एक कारोबारी का 8.3 करोड़ रुपये का मकान जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत की गयी। ईडी को सूचना मिली थी कि शहर के निवासी और इकबाल अहमद इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड तथा शरीफ मरीन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक इकबाल अहमद ने फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए भारत के बाहर अचल संपत्ति खरीदी थी।

ईडी ने एक विज्ञप्ति में बताया कि इस सूचना के आधार पर मामले की विस्तृत जांच की गयी। फेमा के प्रावधानों के तहत जांच के दौरान यह पता चला कि अहमद ने कानून की धारा चार के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 8.3 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति खरीदी है।

फेमा की धारा 37ए के प्रावधानों के तहत भारत के बाहर कोई भी अचल संपत्ति या विदेशी प्रतिभूति, विदेशी मुद्रा फेमा की धारा चार का उल्लंघन करते हुए पायी जाती है तो प्रवर्तन निदेशालय भारत में उतनी ही राशि के बराबर संपत्ति जब्त कर सकता है।

By Nandkishoryadav