अदालत ने उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के आयोजन की अनुमति दी

मुंबई. बंबई उच्च न्यायालय ने उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना को मध्य मुंबई में स्थित शिवाजी पार्क में पांच अक्टूबर को वार्षिक दशहरा रैली के आयोजन की अनुमति शुक्रवार को दे दी. न्यायमूर्ति आर. डी. धनुका और न्यायमूर्ति कमल खाटा की खंडपीठ ने ठाकरे नीत शिवसेना गुट और उसके सचिव अनिल देसाई द्वारा बृहन्नमुंबई महानगरपालिका के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को अनुमति दे दी.

गौरतलब है कि बीएमसी ने शिवसेना को शिवाजी पार्क में वार्षिक दशहरा रैली करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था. अदालत ने कहा, बीएमसी का आदेश ‘‘स्पष्ट रूप से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है.’’ पीठ ने ठाकरे नीत शिवसेना को दो से छह अक्टूबर तक शिवाजी पार्क का उपयोग करने की अनुमति दी है, लेकिन साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने को कहा है.

बीएमसी ने 21 सितंबर को कहा था कि वह ठाकरे नीत पार्टी का आवेदन इसलिए खारिज कर रही है क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना के विद्रोही धड़े के विधायक सदा सारवंकर ने भी ऐसी ही अर्जी दी है और अगर एक धड़े को अनुमति दी जाती है तो इससे स्थानीय पुलिस के लिए कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाएगी.

न्यापालिका में भरोसा मजबूत हुआ : शिवाजी पार्क पर अदालत के फैसले पर उद्धव नीत शिवसेना ने कहा

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना ने मध्य मुंबई में स्थित शिवाजी पार्क में वार्षिक दशहरा रैली निकालने की अनुमति देने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले का शुक्रवार को स्वागत करते हुए कहा कि न्यायपालिका में उसका भरोसा और मजबूत हुआ है. फैसले का स्वागत करते हुए पार्टी की प्रवक्ता मनीषा कायान्डे ने कहा कि इस साल की रैली भव्य होगी. उन्होंने दावा किया कि बृहन्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) पर निश्चित ही कुछ दबाव रहा होगा, जिसके कारण उनसे अनुमति नहीं दी.

शिवसेना के सचिव विनायक राउत ने कहा, ‘‘न्यायपालिका में हमारा भरोसा कायम रहा है. पिछले कई वर्षों से ‘शिव तीर्थ’ (शिवसेना शिवाजी पार्क को यही कहती है) में दशहरा रैली हो रही है, लेकिन इस साल शिंदे गुट और भाजपा ने मिलकर बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया. शुक्र है कि अदालत ने इसे खारिज कर दिया.’’ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना के गुट ने भी पांच अक्टूबर को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति मांगी थी.

हालांकि, बीएमसी ने दोनों गुटों को अनुमति देने से इंकार कर दिया और कहा कि किसी एक पक्ष को अनुमति देने से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है. न्यायमूर्ति आर. डी. धनुका और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ ने ठाकरे नीत शिवसेना गुट और उसके सचिव अनिल देसाई की, बृहन्नमुंबई महानगरपालिका के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को अनुमति दे दी. अदालत ने कहा कि बीएमसी का आदेश ‘‘स्पष्ट रूप से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है.’’ पीठ ने ठाकरे नीत शिवसेना को दो से छह अक्टूबर तक शिवाजी पार्क का उपयोग करने की अनुमति दी है, लेकिन साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने को कहा है.

 

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