अदालत ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा की नयी जमानत याचिका खारिज की

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Tue, 02 Sep 2025 10:14 PM
अदालत ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा की नयी जमानत याचिका खारिज की
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बेंगलुरु. बेंगलुरु की एक सत्र अदालत ने बहुर्चिचत रेणुकास्वामी हत्याकांड की मुख्य आरोपी अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा की नयी जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी जमानत निरस्त किए जाने के बाद पवित्रा गौड़ा ने नये सिरे से याचिका दायर की थी. अधिवक्ता बालन ने अभिनेत्री की ओर से पैरवी करते हुए अपनी मुवक्किल को जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया, लेकिन 64वीं सत्र अदालत इससे सहमत नहीं हुई.

सत्र न्यायाधीश आई.पी. नाइक ने अपना फैसला सुनाया और अभिनेत्री की नयी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे उसकी (आरोपी की) जल्द रिहाई की उम्मीदें टूट गईं. शुरुआत में जमानत मिलने के बाद पवित्रा गौड़ा ने अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताया, अपने कारोबार को संभाला और धार्मिक गतिविधियों में शामिल हुईं, लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सकी.

उच्चतम न्यायालय ने पुलिस की याचिका की सुनवाई करते हुए अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा, अभिनेता दर्शन और प्रदोष सहित सात आरोपियों को दी गई जमानत निरस्त कर दी थी. इस फैसले के बाद, अभिनेत्री को 14 अगस्त को उनके आवास से गिरफ्तार कर फिर से परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में बंद कर दिया गया. पुलिस के अनुसार, अभिनेता दर्शन के प्रशंसक रेणुकास्वामी ने अभिनेता की दोस्त पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे, जिससे अभिनेता आक्रोशित हो गए और कथित तौर पर रेणुकास्वामी की हत्या कर दी गई. रेणुकास्वामी का शव नौ जून को सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के बगल में एक नाले के पास मिला था.

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