मानहानि मामला: राहुल गांधी ने सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय में अपील दायर की

अहमदाबाद. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को गुजरात उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सूरत की सत्र अदालत के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें ‘‘मोदी उपनाम’’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के एक मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था. एक वकील ने यह जानकारी दी.

कांग्रेस नेता के वकील बी एम मंगुकिया ने पुष्टि की कि राहुल गांधी (52) ने सत्र अदालत के पिछले सप्ताह के आदेश के खिलाफ यहां उच्च न्यायालय में अपील दायर की है. गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी.

फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे. सूरत की सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी अर्जी 20 अप्रैल को खारिज कर दी थी. गांधी इस मामले में फिलहाल जमानत पर हैं.

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