मानहानि केस में शिवसेना सांसद संजय राउत दोषी करार…

Author: Nandkishoryadav
UPDATED: Thu, 26 Sep 2024 12:45 PM
मानहानि केस में शिवसेना सांसद संजय राउत दोषी करार…
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मुंबई: मनहानि केस में शिवसेना सांसद (उद्धव गुट) संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं. कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था.

मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

मेधा सोमैया की अर्जी पर मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने शिवसेना सांसद को इस मामले में दोषी पाया. मेधा के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाई है और उन पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है.

दरअसल, राउत ने मेधा पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था. राउत के आरोपों को मेधा ने सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि उन पर लगाए गए राउत के आरोप निराधार और अपमानजनक प्रकृति के हैं.

किरीट सोमैया की पत्नी मेधा ने दर्ज कराया था केस

मामला साल 2022 का है. संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था. इसके बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत को इस आरोप का सबूत देने की चुनौती दी थी. मगर संजय राउत द्वारा कोई सबूत नहीं देने पर मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

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