Indigo : प्लेन उड़ाने की इजाजत नही मिली तो करा दी FIR, ट्रे​नी पायलट ने सीनियर पायलट के खिलाफ ST SC कानून का इस्तेमाल किया

Author: Navabharat News Group
UPDATED: Sat, 03 Oct 2026 02:18 PM
Indigo : प्लेन उड़ाने की इजाजत नही मिली तो करा दी FIR, ट्रे​नी पायलट ने सीनियर पायलट के खिलाफ ST SC कानून का इस्तेमाल किया

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एसटी एससी कानून के दुरूपयोग का एक और मामला बैंगलुरु से आया है। इंडिगो एयरलाइंस के एक ट्रेनी पायलट ने अपने सीनियर पायलट के खिलाफ एसटी एससी एक्ट के तहत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है।

अनुसूचित जाति के एक ट्रेनी पायलट ने आरोप लगाया है कि उसके सीनियर पायलट ने उसे यह कहते हुए प्लेन उड़ाने से मना कर दिया कि वह अभी पूरी तरह प्रशिक्षित नही है। इस दौरान दोनों पायलट में बहस हुई और बात खत्म हो गई लेकिन अगले ही दिन ट्रेनी पायलट ने पुलिस थाने पहुंचकर सीनियर पायलट के खिलाफ एसटी एससी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवा दी।

इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ इस तरह की यह पहली एफआईआर है। 35 साल का युवक जो एसटी एसटी से है और ट्रेनी पायलट के रूप में अभी प्रशिक्षु है, एक बड़े प्लेन को उड़ाना चाहता था लेकिन सीनियर पायलट ने यह कहते हुए अनुमति नही दी कि उसे यात्रियों से भरे प्लेन को उड़ाने का अनुभव नही है।

अब मामला पुलिस में है और उसकी जांच चल रही है। फिलहाल गेंद अभी पुलिस के पाले में है।

 

By Navabharat News Group