वाद्रा ने लंदन में मकान का ‘पुर्निनर्माण कराया, वहां ठहरे’, संपत्ति ‘अपराध से हुई आय का हिस्सा : ईडी

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Tue, 26 Dec 2023 10:54 PM
वाद्रा ने लंदन में मकान का ‘पुर्निनर्माण कराया, वहां ठहरे’, संपत्ति ‘अपराध से हुई आय का हिस्सा : ईडी
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नयी दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाद्रा ने लंदन में एक मकान का ”पुर्निनर्माण कराया और उसमें ठहरे”, जो कथित बिचौलिए संजय भंडारी के खिलाफ धन शोधन मामले में ”अपराध से अर्जित आय” का हिस्सा है.

भंडारी 2016 में ब्रिटेन भाग गया और ब्रिटेन सरकार ने ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के कानूनी अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए इस साल जनवरी में भारत में उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी. दोनों संघीय एजेंसियां विदेश में कथित अघोषित संपत्ति रखने के लिए कारोबारी के खिलाफ धन शोधन और कर चोरी के आरोपों की जांच कर रही हैं. यह पहली बार है कि ईडी ने इस मामले में वाद्रा का नाम लिया है.

ईडी ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने इस मामले में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रह रहे अनिवासी भारतीय (एनआरआई) कारोबारी सी सी या चेरुवथुर चकुट्टी थंपी और ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ नया आरोपपत्र दाखिल किया है. इस मामले में थंपी को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था और ईडी ने आरोप लगाया था कि वह वाद्रा के ”करीबी सहयोगी” हैं. थंपी फिलहाल जमानत पर हैं.

ईडी ने आरोप लगाया, ”संजय भंडारी के पास विभिन्न अघोषित विदेशी आय और संपत्तियां हैं, जिनमें नंबर 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर, लंदन और 6 ग्रोसवेनर हिल कोर्ट, लंदन के मकान शामिल हैं.” ईडी ने कहा, ”धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के अनुसार ये संपत्तियां अपराध से अर्जित आय का हिस्सा हैं एवं सी सी थंपी और सुमित चड्ढा को अपराध की इन आय को छिपाने और इस्तेमाल करने में शामिल पाया गया है.” ईडी के मुताबिक जांच में पाया गया कि थंपी ”रॉबर्ट वाद्रा के करीबी सहयोगी हैं.”

ईडी ने दावा किया, ”रॉबर्ट वाद्रा और सी सी थंपी ने फरीदाबाद में एक बड़ा भूखंड खरीदा और एक-दूसरे के साथ वित्तीय लेनदेन किया.” कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा के पति वाद्रा से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है और उन्होंने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है.
ईडी ने कहा कि दिल्ली की अदालत ने नवंबर में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत दायर पूरक अभियोजन शिकायत पर 22 दिसंबर को संज्ञान लिया.

आधिकारिक सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद थंपी और चड्ढा को समन जारी किया. इसने चड्ढा के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया, जो ईडी द्वारा समन जारी करने के बावजूद अब तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं. भंडारी की भतीजी-पूजा चड्ढा की शादी ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्ढा से हुई है. आयकर विभाग द्वारा भंडारी और अन्य के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए ईडी ने फरवरी 2017 में धन शोधन का मामला दर्ज कराया था.

ईडी ने अपने पूरक आरोप पत्र में अदालत को बताया कि चड्ढा ने ”संजय भंडारी को अपराध से अर्जित आय को छिपाने तथा आरोपी संजय भंडारी के स्वामित्व वाली संपत्तियों के प्रबंधन, रखरखाव में सहायता की….” ईडी ने आरोप पत्र में कहा, ”उन्होंने (चड्ढा) आरोपी संजय भंडारी और उनके सहयोगियों के साथ कई लेनदेन किए थे. उन्हें अपराध की आय को छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल पाया गया है.” अदालत ने मामले को अगले साल 29 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

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