कानपुर/इंदौर/भिंड/मेरठ. कानपुर पुलिस आयुक्तालय के ग्वालटोली थाना पुलिस ने एक स्वयंभू मौलवी को कथित तौर पर सात वर्षीय बच्ची से बलात्कार करने के प्रयास के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, घटना शुक्रवार की है जब ग्वालटोली में कथित तौर पर 70 वर्षीय एक स्वयंभू मुस्लिम मौलवी ने सात वर्षीय नाबालिग बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर उसे अपने घर ले गया और उससे बलात्कार का प्रयास किया. एक जागरूक व्यक्ति ने इसको कैमरे में कैद कर लिया और पड़ोसियों को बुलाकर बच्ची को बचाया.
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान मौलाना मुख्तार उर्फ मौलाना चाचा के रूप में हुई है, जो खुद को मौलवी बताता है. पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) दिनेश त्रिपाठी ने पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार आरोपी ने अपने इलाके में रहने वाली नाबालिग बच्ची को चॉकलेट-टॉफी का लालच देकर उसे अपने घर ले गया, जहां उसने बलात्कार का प्रयास किया. डीसीपी ने बताया कि एक सतर्क व्यक्ति ने आरोपी को लड़की के साथ जाते देखा और उसका पीछा किया. उसने खिड़की से अंदर झांका और आरोपी को लड़की और खुद को निर्वस्त्र करते हुए कैमरे में कैद कर लिया. उन्होंने तुरंत सभी पड़ोसियों को बुलाया और आरोपी व्यक्ति को पकड़ लिया गया.
पड़ोसियों ने बलात्कार के प्रयास की सूचना तुरंत पुलिस को दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से भाग गया.
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. डीसीपी ने बताया कि आरोपी को रविवार को ग्वालटोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सोमवार को अदालत में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया दिया.
मप्र: मदरसे में 10 वर्षीय लड़के से कुकर्म का आरोपी गिरफ्तार
मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के एक मदरसे में 10 वर्षीय लड़के से कुकर्म के आरोप में इस संस्थान के एक कर्मचारी को सोमवार को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि बड़गोंदा थाना क्षेत्र के एक मदरसे में रहकर पढ.ने वाले 10 वर्षीय लड़के से इस संस्थान के 20 वर्षीय पुरुष कर्मचारी ने दो अगस्त को दोपहर में कथित तौर पर कुकर्म किया. उन्होंने बताया कि आरोपी ने कुकर्म के दौरान लड़के के साथ गाली-गलौज और मारपीट करते हुए उसे धमकाया कि अगर उसने किसी को आपबीती सुनाई, तो वह उसे जान से मार डालेगा.
अधिकारी ने कहा,”पीड़ित बालक का मदरसे के दूसरे लड़कों से कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था. इस पर मदरसे के एक शिक्षक ने बालक से कहा था कि विवाद शांत होने तक वह आरोपी कर्मचारी के कमरे में सो जाया करे.” उन्होंने बताया कि कुकर्म का शिकार होने के बाद पीड़ित लड़का मदरसे से बाहर निकला और एक राहगीर का मोबाइल फोन लेकर अपनी मां को आपबीती सुनाई.
अधिकारी ने बताया कि पीड़ित लड़के की मां ने अपने रिश्तेदारों के साथ पुलिस थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कराया. उन्होंने बताया कि मदरसा के आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार करके एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया. अधिकारी ने बताया कि मदरसे में नाबालिग लड़के से कुकर्म के मामले की विस्तृत जांच जारी है.
मध्य प्रदेश के भिंड में नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में फेरीवाला गिरफ्तार
मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आठ साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाने के बाद उसके साथ कथित रूप से बलात्कार करने के मामले में पुलिस ने एक फेरीवाले को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधीक्षक असित यादव ने सोमवार को बताया कि घटना शनिवार रात जिले के गोहद कस्बे में हुई और रविवार को इसकी सूचना मिली.
अधिकारी ने बताया कि शिकायत के अनुसार, फेरीवाले ने बच्ची को मिठाई का लालच दिया. इसके बाद वह उसे अपने घर ले गया और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया. बाद में उस व्यक्ति ने बच्ची को 20 रुपये दिए. अधिकारी ने बताया कि बच्ची के पास 20 रुपये देखकर उसकी मां ने पूछताछ की और बच्ची ने उसे घटना के बारे में बताया. इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
मध्याह्न भोजन में छात्र को मांस खिलाने का आरोपी प्रधानाध्यापक गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित एक प्राथमिक पाठशाला में सोमवार को ‘मध्याह्न भोजन योजना’ के तहत दिए जाने वाले खाने में एक छात्र को कथित रूप से मांस खिलाने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस सूत्रों ने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित वैदवाड़ा प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन में एक छात्र को मांस खिलाने की घटना को लेकर बच्चों के परिजन के साथ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने स्कूल से लेकर थाने तक हंगामा किया.
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी ने बताया कि किसी ने उन्हें फोन पर बताया था कि प्राथमिक विद्यालय वैदवाड़ा में प्रधानाध्यापक इकबाल खान विद्यालय के छात्र-छात्राओं को मांस खिला रहे हैं. इस शिकायत का संज्ञान लेकर प्रकरण की जांच करवायी गयी. चौधरी ने बताया कि जांच में प्रधानाध्यापक को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया इसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. चौधरी ने कहा कि प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार कर लिया गया है.
घटना के संबंध में स्कूल के एक छात्र का कहना है कि प्रधानाध्यापक ने उससे कहा था कि आज दोपहर के खाने के लिए सब्जी अच्छी नहीं आई है इसलिए वह 100 रुपये लेकर बाजार से मांस ले आए. इस पर वह मांस खरीद लाया. छात्र का दावा है कि प्रधानाध्यापक ने उससे पूछा कि क्या वह मांस खाएगा तो उसने मना कर दिया. फिर प्रधानाध्यापक ने उसके भाई से भी यही सवाल पूछा. मना करने के बावजूद उसने उसके भाई को मांस खिलाया. घर पहुंचने पर उसने परिजन को सारी बात बताई. थाना कोतवाली प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में आरोपी प्रधानाध्यापक इकबाल खान के खिलाफ छात्र के परिजन की तहरीर पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.