ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के खिलाफ मामले में 1,452 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Thu, 20 Nov 2025 10:31 PM
ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के खिलाफ मामले में 1,452 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की
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नयी दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच के तहत 1,452 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क कीं. ईडी ने एक बयान में यह जानकारी दी. बयान में कहा गया है कि एजेंसी ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया, जिसके तहत मुंबई के धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) और मिलेनियम बिजनेस पार्क, नवी मुंबई में स्थित कई इमारतों के साथ-साथ पुणे, चेन्नई और भुवनेश्वर में स्थित भूखंडों और इमारतों को कुर्क किया गया.

एजेंसी ने बताया कि ये संपत्तियां 1,452.51 करोड़ रुपये मूल्य की हैं और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) तथा कुछ अन्य कंपनियों की हैं. एजेंसी ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी और अन्य वित्तीय अनियमितताओं से संबंधितप मामले में इससे पहले 7,500 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की थीं. रिलायंस ग्रुप ने इस संदर्भ में पीटीआई की ओर से पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया.

समूह के सूत्रों ने पहले कहा था कि डीएकेसी आरकॉम की परिसंपत्ति है जो पिछले छह वर्ष से दिवालियापन का सामना कर रही है.
इस कुर्की के साथ ही, रिलायंस ग्रुप के खिलाफ धनशोधन मामलों में अब तक कुल 8,997 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है.
ईडी का आरोप है कि आरकॉम और उसकी समूह कंपनियों ने 2010 से 2012 के बीच घरेलू और विदेशी कर्जदाताओं से ऋण लिया, जिनमें कुल 40,185 करोड़ का कर्ज बकाया है

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